सुप्रीम कोर्ट ने AAP सरकार के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत 6 नवंबर तक बढ़ाई

Money laundering case: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन को खराब सेहत के आधार पर 26 मई को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी. इसके बाद से वह लगातार जमानत पर हैं.

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प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येन्द्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग (Money laundering case) की जांच कर रही है.
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने  आम आदमी पार्टी (AAP) और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन (Satyendar Jain) की अंतरिम जमानत 6 नवंबर तक बढ़ाई. सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर जैन की अंतरिम जमानत बढ़ाई है. फिलहाल सत्येन्द्र जैन अंतरिम जमानत पर हैं. अब सुप्रीम कोर्ट में सत्येन्द्र जैन की नियमित जमानत पर 6 नवंबर को सुनवाई होगी.

 सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन को खराब सेहत के आधार पर 26 मई को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी. जिसके बाद अपोलो अस्पताल में सत्येंद्र जैन के लोअर स्पाइन का ऑपरेशन हुआ. इसके बाद से वह लगातार जमानत पर हैं.

सत्येन्द्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच

24 अगस्त 2017 को सीबीआई ने सत्येन्द्र जैन, पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की थी. इसी एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येन्द्र के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी.

मनी लॉन्ड्रिंग केस में 30 मई को सत्येंद्र जैन हुए थे  गिरफ्तार 

ईडी ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 30 मई को गिरफ्तार किया था. वे तिहाड़ जेल में बंद थे. आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम और अन्य पर केस दर्ज किया गया है. आरोप है कि जैन ने कथित तौर पर दिल्ली में कई शेल कंपनियां बनाईं या खरीदी थीं.

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