दिल्ली शराब नीति मामले में CBI की स्पेशल कोर्ट ने 5 आरोपियों की दी जमानत

शराब नीति मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार झटका लगा . सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत के लिए पहले हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है.

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नई दिल्ली:

दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित स्पेशल CBI अदालत ने समीर महेंद्रू, कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, अरुण रामचंद्रन पिल्लई और मूथा गौतम को जमानत दे दी है. इनमें से किसी को भी सीबीआई ने अरेस्ट नहीं किया था. सीबीआई ने इनके खिलाफ चार्जशीट पेश की थी. जानकारी के अनुसार चार्जशीट में नाम होने के कारण इन आरोपियों ने नियमित बेल लेने के लिए याचिका दी थी. जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है. आरोपियों में  समीर महेंद्रू को ईडी ने गिरफ्तार किया था.

शराब नीति मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार झटका लगा . सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत के लिए पहले हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है. इसके बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि सिसोदिया की जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख करेगी. सिसोदिया फिलहाल 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर हैं.

AAP ने कहा- हाईकोर्ट जाएंगे

सुप्रीम कोर्ट द्वारा आबकारी घोटाला केस में दखल देने से इनकार करने के बाद. आम आदमी पार्टी ने कहा है कि 'हम अदालत का सम्मान करते हैं, हम हाईकोर्ट जाएंगे.' गौरतलब है कि सिसोदिया की तरफ अदालत में  कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा था.

 मनीष सिसोदिया ने दिया इस्‍तीफा 

आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्‍ली सरकार के उप मुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पद से इस्‍तीफा दे दिया है. सिसोदिया के अलावा सरकार के एक अन्‍य मंत्री सत्‍येंद्र जैन ने भी इस्‍तीफा दे दिया है. दोनों ही नेता अलग-अलग मामलों में आरोपी हैं. आबकारी नीति मामले में पूछताछ के बाद सीबीआई ने सिसोदिया को रविवार को गिरफ्तार कर लिया था.
 

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