क्या औद्योगिक शराब को राज्य की कानून बनाने की शक्तियों के तहत 'नशीली शराब' माना जाए? SC का फैसला सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने 6 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा

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सुप्रीम कोर्ट.
नई दिल्ली:

क्या औद्योगिक शराब (Industrial liquor) को राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्तियों के तहत 'नशीली शराब' (Intoxicating liquor) माना जाए? क्या औद्योगिक शराब को नशीली शराब की श्रेणी में रखा जाए? क्या नशीली शराब की तरह औद्योगिक शराब पर भी राज्य सरकार का नियंत्रण हो सकता है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मैराथन सुनवाई के बाद गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा.  

इस मामले में 9 जजों की संविधान पीठ ने 6 दिनों की मैराथन सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा. संविधान पीठ में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस उज्जल भुइयां, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल हैं. 

यह मामला 2007 में नौ न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था. यह उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18जी की व्याख्या से संबंधित है. धारा 18जी केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने की अनुमति देती है कि अनुसूचित उद्योगों से संबंधित कुछ उत्पादों को उचित रूप से वितरित किया जाए और यह उचित मूल्य पर उपलब्ध हों. वे इन उत्पादों की आपूर्ति, वितरण और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके ऐसा कर सकते हैं.

हालांकि, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 33 के अनुसार, राज्य विधायिका के पास संघ नियंत्रण के तहत उद्योगों और इसी तरह के आयातित सामानों के उत्पादों के व्यापार, उत्पादन और वितरण को विनियमित करने की शक्ति है. 

यह तर्क दिया गया कि सिंथेटिक्स एंड केमिकल लिमिटेड बनाम यूपी राज्य मामले में, सात न्यायाधीशों की पीठ राज्य की समवर्ती शक्तियों के साथ धारा 18जी के हस्तक्षेप को संबोधित करने में विफल रही थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि 1951 अधिनियम की धारा 18-जी की व्याख्या के संबंध में सिंथेटिक्स एंड केमिकल मामले (सुप्रा) में निर्णय को कायम रहने की अनुमति दी जाती है तो यह सूची III की प्रविष्टि 33 (ए) के प्रावधानों को निरर्थक  बना देगा. इसके बाद मामला नौ जजों की बेंच के पास भेजा गया. 

गौरतलब है कि प्रविष्टि 33 सूची III के अलावा, प्रविष्टि 8 सूची II भी 'नशीली शराब' के संबंध में राज्य को विनियमन शक्तियां प्रदान करती है. प्रविष्टि 8 सूची II के अनुसार, राज्य के पास कानून बनाने की शक्तियां हैं - नशीली शराब, यानी नशीली शराब का उत्पादन, निर्माण, कब्ज़ा, परिवहन, खरीद और बिक्री.  

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