यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये ऐसा केस है जिसने बैंकिंग सिस्टम की साख को हिलाकर रख दिया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 21 जुलाई तक के लिए टाल दिया है. राणा कपूर की जमानत याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस उज्जल भुइंया की बेंच में हुई सुनवाई हुई.
राणा कपूर की ओर से पैरवी के लिए पेश वकील हरीश साल्वे ने सुनवाई के दौरान कहा अगर उन्हें दोषी ठहराया जाता है, तो उन्हें न्यूनतम 3 साल से अधिकतम 7 साल तक की सजा होगी. वह पहले ही 3 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं. ऐसे में उन्हें जमानत दी जानी चाहिए.
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामान्य मामलों में यह दलील दी जा सकती है, लेकिन ये ऐसा मामला है जिसने हमारी बैंकिंग प्रणाली की पूरी साख को हिलाकर रख दिया. इसीलिए हमें इस पर विचार करना होगा. साथ ही कोर्ट ने कहा कि इससे हजारों नहीं, लाखों लोग प्रभावित हुए और अस्थिरता पैदा हुई.
बता दें कि राणा कपूर को यस बैंक-डीएचएफएल घोटाले में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने मई में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.
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