'शॉकिंग' : पंजाब के पूर्व DGP को गिरफ्तारी से संरक्षण देने वाले HC के आदेश पर SC की टिप्पणी

SC  ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि या तो मामले की खुद सुनवाई करें और इसे 2 सप्ताह के भीतर निपटारे के लिए किसी अन्य बेंच को सौंपें.

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सुमेध सिंह को भविष्य के सभी मामलों में सामान्य तरीके के संरक्षण देने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने नाखुशी जताई है
नई दिल्‍ली:

पंजाब के पूर्व DGP सुमेध सिंह सैनी को 'संरक्षण' का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चौंकाने वाला" बताया है. पूर्व DGP सुमेध सिंह सैनी को भविष्य के सभी मामलों में सामान्य तरीके के संरक्षण देने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने नाखुशी जताई है. SC  ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि या तो मामले की खुद सुनवाई करें और इसे 2 सप्ताह के भीतर निपटारे के लिए किसी अन्य बेंच को सौंपें. सैनी पर भ्रष्टाचार, अपहरण और प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस फायरिंग से जुड़े कई मामले चल रहे हैं.CJI एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी.

दरअसल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक ( DGP) सुमेध सिंह सैनी को उनके खिलाफ लंबित या भविष्य में उनके खिलाफ दर्ज होने की संभावना वाले मामलों में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी.  CJI ने सुनवाई के दौरान कहा, 'यह अभूतपूर्व आदेश है.भविष्य की कार्रवाई पर कैसे रोक लगाई जा सकती है? यह चौंकाने वाला है और हम तीनों ( जजों ) को लगता है कि यह अभूतपूर्व है. इसके लिए सुनवाई की आवश्यकता होगी.'

पंजाब की ओर से एडवोकेट जनरल दीपिंदर सिंह पटवालिया  ने कहा, 'ये सामान्य आदेश हैं.हर चीज से सुरक्षा दे दी गई है. सैनी के लिए वरिष्ठ वकील  मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि मामले में 3.5 साल की देरी है. उनके खिलाफ पंजाब सरकार  द्वारा दुर्भावनापूर्ण प्रयास किए गए हैं. CJI रमना ने कहा कि चाहे कुछ भी हो, आप यह कहते हुए आदेश पारित नहीं कर सकते कि भविष्य के मामलों में भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है?

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