अश्विनी कुमार को दिल्ली वक्फ बोर्ड प्रशासक नियुक्त किए जाने के खिलाफ याचिका पर SC का दखल देने से इनकार

याचिका में अश्विनी कुमार पर कानूनी अधिकारी के बिना सार्वजनिक पद हड़पने का आरोप लगाया गया है. याचिकाकर्ता जमीर अहमद जुमलाना ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि अश्विनी कुमार को वक्फ बोर्ड प्रशासक के तौर पर नियुक्ति से रोका जाए. 

विज्ञापन
Read Time: 1 min
(फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव (गृह) अश्विनी कुमार को दिल्ली वक्फ बोर्ड प्रशासक के रूप में नियुक्त किए जाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता से कहा कि ये किसी तरह के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है. हालांकि, इस मामले में याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जा सकता है. 

बता दें कि याचिका में अश्विनी कुमार पर कानूनी अधिकारी के बिना सार्वजनिक पद हड़पने का आरोप लगाया गया है. याचिकाकर्ता जमीर अहमद जुमलाना ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि अश्विनी कुमार को वक्फ बोर्ड प्रशासक के तौर पर नियुक्ति से रोका जाए. 

Featured Video Of The Day
Syed Suhail | Babri Masjid पर सियासी जंग | Bihar में चला योगी बुलडोज़र? | Bharat Ki Baat Batata Hoon