(फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव (गृह) अश्विनी कुमार को दिल्ली वक्फ बोर्ड प्रशासक के रूप में नियुक्त किए जाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता से कहा कि ये किसी तरह के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है. हालांकि, इस मामले में याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जा सकता है.
बता दें कि याचिका में अश्विनी कुमार पर कानूनी अधिकारी के बिना सार्वजनिक पद हड़पने का आरोप लगाया गया है. याचिकाकर्ता जमीर अहमद जुमलाना ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि अश्विनी कुमार को वक्फ बोर्ड प्रशासक के तौर पर नियुक्ति से रोका जाए.
Featured Video Of The Day
Bihar: हिंदू नव वर्ष के बहाने NDA का शक्ति प्रदर्शन, Bihar में चुनाव प्रचार तेज | Metro Nation @ 10