सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता मुकुल रॉय (Mukul Roy) के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari)की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है. अधिकारी ने BJP से TMC में दलबदल के लिए मुकुल रॉय की अयोग्यता की मांग करने वाली याचिका को खारिज करने के पश्चिम बंगाल स्पीकर के फैसले को चुनौती दी थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुवेंदु अधिकारी को हाईकोर्ट जाने की छूट दी है.जस्टिस एलएन राव और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने सुनवाई की.
बंगाल के स्थानीय चुनावों में केंद्रीय बलों की तैनाती संबंधी बीजेपी नेताओं की याचिका SC ने की खारिज
बता दें 11 फरवरी को, पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बिमन बनर्जी ने मुकुल रॉय को अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था.स्पीकर ने कहा था कि सुवेंदु अधिकारी द्वारा पेश किए गए सबूत यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे कि मुकुल रॉय दलबदल विरोधी कानून का उल्लंघन कर TMC में शामिल हुए. इससे पहले 17 जनवरी को, SC ने पश्चिम बंगाल स्पीकर से कहा था कि वह बीजेपी से TMC में शामिल होने के बाद मुकुल रॉय को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं पर फरवरी के दूसरे सप्ताह तक फैसला करें. बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने एक याचिका दायर कर राय को दलबदल विरोधी कानून के तहत विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की थी.