सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर बड़ा दखल देते हुए चुनाव आयुक्त के तौर पर अरूण गोयल की नियुक्ति संबंधी फाइल मांगी. SC ने कहा कि सुनवाई शुरू होने के तीन दिन के भीतर नियुक्ति हो गई. नियुक्ति के लेकर अर्जी दाखिल करने के बाद ये नियुक्ति की गई. हम जानना चाहते हैं कि नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई. अगर ये नियुक्ति कानूनी है तो फिर घबराने की जरूरत है. उचित होता अगर अदालत की सुनवाई के दौरान नियुक्ति ना होती.
दरअसल, याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने संविधान पीठ को बताया था कि गुरुवार को उन्होंने ये मुद्दा उठाया था. इसके बाद सरकार ने एक सरकारी अफसर को वीआरएस देकर चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया. जबकि हमने इसे लेकर अर्जी दाखिल की थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित फाइलें पेश करें ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि कोई हंकी पैंकी नहीं हुआ. अगर ये नियुक्ति कानूनी है तो फिर घबराने की क्या जरूरत है. उचित होता अगर अदालत की सुनवाई के दौरान नियुक्ति ना होती.
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