सागर धनखड़ हत्याकांड: मृतक के पिता ने सुशील कुमार की जमानत रद्द करने की याचिका वापस ली

Sagar Dhankhar Murder Case: याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट समीर कुमार ने कोर्ट में कहा कि अभियुक्त सुशील कुमार (Olympic wrestler Sushil Kumar) ने आत्मसमर्पण कर दिया है और याचिका निरर्थक हो गई है. हम इस बात पर कायम हैं कि मेरिट के आधार पर जमानत दी जानी चाहिए थी.

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नई दिल्ली:

सागर धनखड़ मर्डर केस (Sagar Dhankhar Murder Case) में मृतक के पिता ने आरोपी और ओलंपिक विजेता रेसलर सुशील कुमार (Olympic wrestler Sushil Kumar) को मिली अंतरिम जमानत (Interim Bail) रद्द करने की मांग वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ले ली है. कोर्ट ने सुशील कुमार को उनकी पत्नी के इलाज के लिए मानवीय आधार पर दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी. दो बार के ओलंपिक विजेता सुशील कुमार सागर धनखड़ मर्डर केस के 18 आरोपियों में से एक है. जस्टिस अमित शर्मा ने दोनों याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति दे दी है.

याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट समीर कुमार ने कोर्ट में कहा कि अभियुक्त ने आत्मसमर्पण कर दिया है और याचिका निरर्थक हो गई है. हम इस बात पर कायम हैं कि मेरिट के आधार पर जमानत दी जानी चाहिए थी. वकील ने ये भी कहा कि एक खतरे की धारणा गवाह थी और तीन चश्मदीदों की जांच की जानी बाकी है. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश का अन्य अभियुक्तों द्वारा मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा.

दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि अंतरिम जमानत देने के आदेश को मिसाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 नवंबर को अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग करने वाली दो याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था.

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 नवंबर को पहलवान सुशील कुमार को अपनी पत्नी की सर्जरी के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी. 7 नवंबर को सर्जरी होनी थी. कोर्ट ने निगरानी और उसकी सुरक्षा के लिए भी दो सुरक्षाकर्मी तैनात करने का निर्देश दिया था. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद ने सुशील कुमार को 12 नवंबर तक रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी थी. इतनी ही राशि में एक लाख और दो जमानतदार के निर्देश दिए गए थे. 

कोर्ट ने जमानत देते समय कई कड़ी शर्तें लगाई थीं. अदालत ने कहा, "आरोपी की पत्नी की चिकित्सा स्थिति को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि दो नाबालिग बच्चे हैं, इस न्यायालय का विचार है कि आवेदक/अभियुक्त की उपस्थिति की आवश्यकता होगी, उसे आदेश दिया जाता है कि वह एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती भरने पर 12 नवंबर तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए."

दरअसल, पिछले साल 4 अप्रैल को छत्रसाल स्टेडियम के पार्किंग एरिया में पहलवान के दो गुटों में झड़प हुई थी. इस दौरान फायरिंग भी हुई. इसमें 5 पहलवान जख्मी हो गए. इनमें सागर (23), सोनू (37), अमित कुमार (27) और 2 अन्य पहलवान शामिल थे. सागर ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. वह दिल्ली पुलिस में हेड कॉन्स्टेबल का बेटा था. इस मामले में ओलिंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार मुख्य आरोपी थे.

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सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में जेल में बंद दो बार के ओलिंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार के सहित 20 लोगों के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास , दंगा और गैर कानूनी रूप एकत्रित होने व अन्य आरोप तय हो गए हैं. सुशील सहित 18 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं. जबकि 2 आरोपी अब भी इस मामले में फरार हैं.

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