जयपुर-मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के कॉन्स्टेबल चेतन सिंह के अपने सीनियर समेत चार लोगों की गोली मारकर हत्या के मामले में रेलवे पुलिस ने नई धारा जोड़ी है. वारदात को लेकर पहले रेलवे पुलिस (GRF) किसी भी सांप्रदायिक संबंध से इनकार किया था. लेकिन अब इस केस में विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा (Promoting Enmity) देने से संबंधित कानून की धाराएं जोड़ी गई हैं.
जीआरपी ने आरोपी आरपीएफ कॉन्स्टेबल चेतन सिंह के खिलाफ एफआईआर में आईपीसी की धारा 153ए जोड़ी है. ये धारा जन्म स्थान, निवास, भाषा, धर्म, नस्ल के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने से संबंधित है. एफआईआर में आईपीसी की धारा 302 (हत्या), आर्म्स एक्ट 3, 25, 27 और रेलवे एक्ट जोड़ा गया है. पुलिस ने सोमवार (8 अगस्त ) को आरोपी की रिमांड के दौरान कोर्ट को यह जानकारी दी. कोर्ट ने आरोपी को 11 अगस्त तक रेलवे पुलिस कस्टडी में भेजा है.
वायरल वीडियो को बनाया आधार
इस घटना के बाद आरोपी कॉन्सेटबल चेतन सिंह का वीडियो वायरल हुआ था. इसमें वह पाकिस्तान और मुसलमानों पर टिप्पणी कर रहा था. इसके अलावा घरेलू राजनीति को लेकर भी अपना पक्ष रखा था. वीडियो को जांच के लिए लैब भेजा है, ताकि पता लगाया जा सके कि वायरल वीडियो के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की गई.
31 जुलाई की है वारदात
ये वारदात 31 जुलाई की है. जयपुर-मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट ट्रेन अपनी पूरी गति से मुंबई की तरफ बढ़ रही थी. इसी दौरान कॉन्सटेबल चेतन सिंह ने अपनी सर्विस राइफल से एएसआई की हत्या कर दी. फिर दूसरे कोच में जाकर तीन मुस्लिम यात्रियों को भी उसने गोली मारी.
इन लोगों की हुई हत्या
इस वारदात में बिहार के मधुबनी के असगर अब्बास अली, महाराष्ट्र के पालघर के नालासोपारा के अब्दुल कादर मोहम्मद हुसैन भानुपुरवाला और हैदराबाद के नामपल्ली के सैय्यद सैफुल्ला की मौत हो गई. वहीं, एएसआई टीकाराम मीना की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
सूत्रों ने बताया कि चेतन सिंह की ड्यूटी के दौरान तबीयत गड़बड़ लग रही थी. उसने अपने सीनियर को इस बारे में बताया था. इसके बाद सीनियर ASI ने उसे आराम करने के लिए कहा. चेतन सिंह ने कुछ देर आराम किया और फिर जोर देकर कहा कि वह ठीक है. इसके बाद उसने फिर से ड्यूटी शुरू कर दी. लोअर परेल में तैनात थे. उसके परिवार ने भी उसे गुस्से स्वभाव का बताया है.
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