पंजाब (Punjab) की एक 73 साल की महिला के लिए उसका ही अपना घर नरक बना दिया गया. यह किसी और ने नहीं किया बल्कि यह उस बेटे ने किया, जिसकी महिला ने देखभाल की और पढ़ा-लिखाकर इस काबिल बनाया कि वो वकील बन सका. वीडियो में साफ नजर आता है कि महिला को उसके बेटे, बहू और यहां तक कि उसके पोते द्वारा प्रताड़ित और बेरहमी से पीटा जा रहा है. आखिरकार वकील को सीसीटीवी कैमरे के सबूतों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है, जो उसने खुद अपनी मां के कमरे में लगाया था. हालांकि गिरफ्तारी से पहले वकील ने कहा कि वह अपनी मां की सेवा करता था.
आशा रानी अपने बेटे, बेटी और बहू के साथ पंजाब के रूपनगर में रह रही थीं. उनके पति का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था. उन्होंने अपनी बेटी दीपशिखा को बताया था कि उनका बेटा अंकुर वर्मा और उसकी पत्नी सुधा उसके साथ मारपीट करते हैं. बेटी आशा रानी के कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज हासिल करने में कामयाब रही और उसने जो देखा वह दंग रह गई.
एक वीडियो में पीड़िता के पोते को आशा रानी के गद्दे पर पानी डालते हुए और फिर अपने माता-पिता से बिस्तर गीला करने की शिकायत करते देखा जा सकता है. अंकुर और सुधा यह देखने के लिए आते हैं. वीडियो में बिस्तर पर लेटी महिला के साथ अंकुर को मारपीट करते देखा जा सकता है. वह उसकी पीठ पर मुक्का मारता है, बार-बार थप्पड़ मारता है. ऐसा लगता है कि वह बुजुर्ग महिला पर चिल्ला भी रहा है. यह करीब एक मिनट तक चलता है.
अंकुर चला जाता है. इसके बाद सुधा और बुजुर्ग महिला का पोता कमरे में आते दिखाई देते हैं. सुधा इशारा करती है और कुछ कहती है. इसके बाद अंकुर फिर से अंदर आता है और अपनी मां को बालों से पकड़कर बार-बार उनके सिर को झटका देता है. ऐसा करते वक्त वह उसे थप्पड़ और सिर पर मुक्का मारता नजर आ रहा है. उसकी पत्नी और बेटा कमरे से चले जाते हैं, लेकिन वह अपनी मां को पीटता रहता है.
एक अन्य वीडियो में सुधा, आशा रानी को थप्पड़ मार रही है और पोता उसे खींच रहा है. मारपीट के वीडियो 19 सितंबर, 21 अक्टूबर और 24 अक्टूबर के हैं.
दीपशिखा की शिकायत के आधार पर पुलिस की एक टीम और एक एनजीओ के लोग शनिवार को आशा रानी के घर पहुंचे और उसे बचाया. इस दौरान अंकुर ने कहा कि वह अपनी मां की सेवा कर रहा था, जिनकी "मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी".
इस मामले को लेकर एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "अंकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है और संपत्ति हड़पने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाने, गलत तरीके से कैद करने और माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम की धारा 24 से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है."
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