पंजाब की भगवंत मान सरकार ने कहा है, महिला सरपंचों के पति किसी पंचायत बैठक में हिस्सा नहीं ले सकेंगे
चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने बुधवार को अहम निर्देश जारी करते हुए कहा है कि निर्वाचित महिलाओं के पतियों या अन्य रिश्तेदारों को पंचायत राज संस्थानों की किसी भी बैठक में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होगी. पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि इस फैसले का लक्ष्य पंचायती राज संस्थानों की महिला प्रतिनिधियों की ओर से उनके पतियों, बेटों या अन्य रिश्तेदारों के बैठकों में हिस्सा लेने के चलन पर रोक लगाना है.उन्होंने कहा कि जबानी जमाखर्च के बजाय असल मायनों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यह फैसला किया गया है जिसकी लंबे समय से दरकार थी.