निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पति या रिश्‍तेदार नहीं ले सकेंगे पंचायत बैठकों में हिस्‍सा : पंजाब सरकार का आदेश

कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि जबानी जमाखर्च के बजाय असल मायनों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यह फैसला किया गया है जिसकी लंबे समय से दरकार थी.

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पति या रिश्‍तेदार नहीं ले सकेंगे पंचायत बैठकों में हिस्‍सा : पंजाब सरकार का आदेश

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने कहा है, महिला सरपंचों के पति किसी पंचायत बैठक में हिस्‍सा नहीं ले सकेंगे

चंडीगढ़:

पंजाब सरकार ने बुधवार को अहम निर्देश जारी करते हुए कहा है कि निर्वाचित महिलाओं के पतियों या अन्य रिश्तेदारों को पंचायत राज संस्थानों की किसी भी बैठक में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होगी. पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि इस फैसले का लक्ष्य पंचायती राज संस्थानों की महिला प्रतिनिधियों की ओर से उनके पतियों, बेटों या अन्य रिश्तेदारों के बैठकों में हिस्सा लेने के चलन पर रोक लगाना है.उन्होंने कहा कि जबानी जमाखर्च के बजाय असल मायनों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यह फैसला किया गया है जिसकी लंबे समय से दरकार थी.

राज्य में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण है. धालीवाल ने संवाददाताओं से कहा कि इस संबंध में संभागीय उपायुक्त (पंचायत), अतिरिक्त उपायुक्त (विकास) जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों, उपप्रमुख कार्यकारी अधिकारी (जिला परिषद) , प्रखंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को सही मायने में सरकारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है . ऐसा नहीं करने पर उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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