पंजाब : सिर्फ पंजाबी भाषा की जानकारी रखने वालों को सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, ‘‘यह ऐतिहासिक फैसला मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया."

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
फैसला मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया. (फाइल फोटो)
चंडीगढ़:

पंजाब मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को एक अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य सरकार के समूह सी और डी पदों पर केवल उन्हीं उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाए, जिन्हें पंजाबी भाषा का ‘गहरा ज्ञान' हो.

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, ‘‘यह ऐतिहासिक फैसला मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया. इसका मकसद राज्य में पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत के लोकाचार को और मजबूत करना है.''

बयान के अनुसार, ‘‘मंत्रिमंडल ने पंजाब सिविल सेवा (सेवाओं की आम और सामान्य शर्तें) नियम-1994 और पंजाब राज्य (समूह डी) सेवा नियम-1963 के नियम 17 में संशोधन को मंजूरी दे दी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पंजाब सरकार में केवल उन्हीं उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाए, जिन्हें पंजाबी भाषा का गहरा ज्ञान हो.''

यह भी पढ़ें -
-- मध्यप्रदेश के खरगोन में आवारा कुत्तों के हमले में 5 साल की बच्ची की मौत
-- उत्तराखंड में जनजाति समुदायों ने पीएम मोदी को भेंट में दिया ‘भोजपत्र'

VIDEO: ब्रिटेन की कंजरवेटिव पार्टी में अगला पीएम बनने के लिए रेस शुरू, ऋषि सुनक भी हैं दौड़ में

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
IND vs PAK Champions Trophy 2025: Virat Kohli की शानदार पारी के बाद मिला Man Of The Match का खिताब
Topics mentioned in this article