पैगंबर पर टिप्पणी के मामले में नवीन जिंदल को SC से राहत, 8 हफ्ते तक नहीं होगी कोई कार्रवाई

पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी के लिए निष्कासित बीजेपी नेता नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और असम में FIR दर्ज की गई है.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
टिप्पणी पर विवाद पैदा होने के बाद भाजपा ने जिंदल को निष्कासित कर दिया था.
नई दिल्ली:

पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी मामले में  निष्कासित बीजेपी नेता नवीन कुमार जिंदल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने जिंदल के खिलाफ सारी FIR दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट को ट्रांसफर करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिंदल के खिलाफ 8 हफ्ते तक कोई कार्रवाई नहीं होगी. इस दौरान वो दिल्ली हाईकोर्ट में उचित उपाय के लिए अर्जी दे सकते हैं. इससे पहले अदालत ने  दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और असम सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

सुप्रीम कोर्ट ने निष्कासित बीजेपी नेता नवीन कुमार जिंदल की याचिका पर सुनवाई की जिसमें उनके खिलाफ सारी FIR  को जोड़ने की मांग की गई थी. पैगंबर के खिलाफ  टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और असम में FIR  दर्ज की गई है. 

ये भी पढ़ें- अरविंद केजरीवाल के पास सिर्फ पॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नहीं : BJP का प्रदूषण को लेकर AAP पर हमला

उल्लेखनीय है कि कुछ महीने पहले ही पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई एक विवादित टिप्पणी के लिए भाजपा ने अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा और पार्टी की दिल्ली इकाई के मीडिया प्रभारी नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था. इन नेताओं के बयानों को लेकर भारत के अलावा विदेशों में भी प्रदर्शन हुए थे. कई इस्लामिक देशों ने इस पर आपत्ति भी जताई थी और भारत के समक्ष इस मुद्दे को आधिकारिक रूप से भी उठाया था. टिप्पणी पर विवाद पैदा होने के बाद भाजपा ने जिंदल को निष्कासित कर दिया था.

VIDEO: दिल्ली में आज हो सकता है MCD चुनाव का ऐलान, चुनाव आयोग शाम 4 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस

Featured Video Of The Day
Syed Suhail | BMC Polls | क्या बदल जाएगी Mumbai की तस्वीर? Uddhav का बयान गरमाया माहौल
Topics mentioned in this article