पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ बड़ा एक्‍शन, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के उल्लंघन पर 5.49 करोड़ का जुर्माना

पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिखित और मौखिक जवाब पर विचार करने के बाद, एफआईयू के निदेशक ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पेटीएम के खिलाफ आरोप को सही पाया. 

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पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून की धारा 13 के तहत जुर्माना लगाया गया है. (प्रतीकात्‍मक)
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पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया
मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून के उल्लंघन को लेकर लगाया जुर्माना
FIU ने साक्ष्यों के आधार पर पेटीएम के खिलाफ आरोपों को सही पाया
नई दिल्‍ली:

पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank ) के लिए समस्या बढ़ती जा रही है. फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट  (Financial Intelligence Unit) ने मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून के उल्लंघन को लेकर डिजिटल बैंक पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को यह कहा. पेटीएम पेमेंट्स बैंक लि. (पीपीबीएल) की समस्या भारतीय रिजर्व बैंक (Reserved Bank of India) के निर्देश के बाद शुरू हुई. केंद्रीय बैंक ने उसे 29 फरवरी से अपने ग्राहकों के खातों में नई जमा या ‘टॉप अप' स्वीकार करने से रोक दिया था. बाद में तारीख को 15 मार्च तक बढ़ा दिया गया. इसी सप्ताह पीपीबीएल के अंशकालिक गैर-कार्यकारी चेयरमैन विजय शेखर शर्मा ने पद से इस्तीफा दे दिया और निदेशक मंडल का पुनर्गठन किया गया. 

वित्त मंत्रालय ने कहा कि एफआईयू को कुछ इकाइयों और उनके कारोबार से जुड़ी कंपनियों के संबंध में अवैध गतिविधियों के बारे में जांच एजेंसियों से जानकारी मिली थी. इसमें ऑनलाइन जुए के आयोजन और सुविधा प्रदान करने की बात शामिल थी. शिकायत मिलने के बाद एफआईयू ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की समीक्षा शुरू की.

मंत्रालय ने कहा कि इन इकाइयों के खाते पेटीएम पेमेंट्स बैंक लि. में थे. इन्होंने अवैध गतिविधियों से प्राप्त राशि यानी अपराध की कमाई को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खातों के माध्यम से दूसरी जगह भेजा. 

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इससे पहले, एफआईयू-भारत ने भुगतान सेवाओं और लाभार्थी खातों के संबंध में केवाईसी सुरक्षा उपायों सहित विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया था. 

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FIU ने आरोपों को सही पाया 

पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिखित और मौखिक जवाब पर विचार करने के बाद, एफआईयू के निदेशक ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पेटीएम के खिलाफ आरोप को सही पाया. 

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मंत्रालय ने कहा, ‘‘परिणामस्वरूप, पीएमएलए की धारा 13 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मार्च के आदेश के तहत 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया.''

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निगरानी को सुदृढ़ किया : पेटीएम पेमेंट्स बैंक

पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रवक्ता ने कहा कि जुर्माना एक कारोबार खंड से जुड़े मुद्दों से संबंधित है, जिसे दो साल पहले बंद कर दिया गया था. 

प्रवक्ता ने कहा, ‘‘उस अवधि के बाद, हमने वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) के लिए अपनी निगरानी प्रणाली और रिपोर्टिंग व्यवस्था को सुदृढ़ किया है.''

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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