नूंह हिंसा मामला : विधायक मामन खान को दो मामलों में मिली जमानत, लेकिन इस वजह से अभी जेल में ही रहेंगे

मामन खान को एफआईआर संख्‍या 149 और 150 में जमानद दे दी गई है. हालांकि मामन खान को फिलहाल एफआईआर संख्‍या 137 और 148 में राहत नहीं मिली है. यही कारण है कि फिलहाल मामन खान जेल से बाहर नहीं आएंगे. 

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मामन खान हरियाणा के फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. (फाइल)
नई दिल्‍ली:

हरियाणा के नूंह हिंसा मामले (Nuh Violence Case) में जेल में बंद विधायक मामन खान (Mamman Khan) को कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने मामन खान को दो मामलों में जमानत दे दी है. हालांकि इन मामलों में जमानत के बावजूद मामन खान फिलहाल जेल में ही रहेंगे क्‍योंकि उनकी अभी दो मामलों में जमानत होना बाकी है. शनिवार को विधायक मामन खान के वकील ताहिर हुसैन देवला और अन्‍य ने जमानत की अर्जी दाखिल की थी. सिविल जज संदीप दुग्गल की अदालत ने सुनवाई करते हुए जमानत पर फैसला सुनाया.

मामन खान को एफआईआर संख्‍या 149 और 150 में जमानद दे दी गई है. हालांकि मामन खान को फिलहाल एफआईआर संख्‍या 137 और 148 में राहत नहीं मिली है. यही कारण है कि फिलहाल मामन खान जेल से बाहर नहीं आएंगे. 

विधायक को राजस्‍थान से किया गया था गिरफ्तार 

फिरोजपुर झिरका से विधायक खान को नूंह में हुईं सांप्रदायिक झड़पों के बाद एक अगस्त को दर्ज एक अलग प्राथमिकी में आरोपी के तौर पर नामजद किया गया था,‍ जिसके बाद मामन खान को राजस्‍थान से गिरफ्तार किया गया था. 

नूंह में 31 जुलाई को भड़की थी हिंसा 

हरियाणा के नूंह जिले में 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में निकाली गई शोभायात्रा पर भीड़ ने हमला कर दिया था. हिंसा में छह लोग मारे गए थे. हिंसा के बाद कई प्राथमिकी दर्ज की गई थी. वहीं कांग्रेस की हरियाणा इकाई ने विधायक मामन खान की गिरफ्तारी को ‘‘राजनीति से प्रेरित'' बताया था. 

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