सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीयन और मालिकाना हक के स्थानांतरण जैसी नागरिकों से जुड़ी 58 सेवाओं को आधार सत्यापन के जरिए ऑनलाइन उपलब्ध करवा दिया है. आधार सत्यापन स्वैच्छिक होगा. मंत्रालय ने शनिवार कहा कि सरकारी दफ्तर में जाए बगैर इस तरह की सेवाओं को संपर्करहित तरीके से उपलब्ध करवाने से नागरिकों का बहुमूल्य वक्त बचेगा और उनका अनुपालन बोझ भी कम होगा.
इसके अलावा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) में जाने वाले लोगों की संख्या में भी कमी आएगी जिससे कामकाज की प्रभावशीलता बढ़ेगी. वे ऑनलाइन सेवाएं जिनके लिए नागरिक स्वैच्छिक रूप से आधार सत्यापन करवा सकते उनमें लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतिलिपि और ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण करवाना जिसमें गाड़ी चलाकर दिखाना आवश्यक नहीं हो जैसी सेवाएं शामिल हैं.
मंत्रालय ने इस बाबत अधिसूचना 16 सितंबर को जारी की. जिस व्यक्ति के पास आधार संख्या नहीं है, वे कोई और पहचान-पत्र दिखाकर प्रत्यक्ष रूप से सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं.
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