अब्‍दुल्‍ला आजम को नहीं मिली राहत, SC ने दोषसिद्धि पर रोक के लिए हाईकोर्ट जाने के लिए कहा

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि अब्‍दुल्‍ला आजम की याचिका पर यथाशीघ्र सुनवाई कर फैसला करें. अब्‍दुल्‍ला आजम ने 15 साल पुराने मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. 

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अब्‍दुल्‍ला आजम को 15 साल पुराने मामले में सजा सुनाई गई थी. (फाइल)
नई दिल्‍ली:

समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने अब्‍दुल्‍ला आजम को दोषसिद्धि पर रोक के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि उनकी याचिका पर यथाशीघ्र सुनवाई कर फैसला करें. अब्‍दुल्‍ला आजम ने 15 साल पुराने मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. 

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को कहा कि यह भी देखें कि अब्दुल्ला वाली सीट पर चुनाव आयोग उपचुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने वाला है. 

दरअसल, 15 साल पुराने मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अब्‍दुल्‍ला आजम को 2 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी रद्द  कर दी गई थी. 

इसी के खिलाफ अब्‍दुल्‍ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर करते हुए उन्होंने अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी. 

बता दें कि अब्‍दुल्‍ला आजम रामपुर जिले की स्‍वार विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे. सजा होने के बाद उनकी विधानसभा सदस्‍यता को रद्द कर दिया गया था. साथ ही रामपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची से उनका नाम भी काट दिया गया था. 

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