12 साल पुराने नीरा राडिया टेप केस में CBI ने नीरा राडिया व अन्य को क्लीन चिट दी है. सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस केस में CBI ने 14 प्रारंभिक जांच की, लेकिन जांच में कोई अपराध का केस नहीं पाया गया. ASG ऐश्वर्या भाटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद CBI ने करीब 5800 टेपों की जांच की, लेकिन इसमें कोई केस नहीं पाया गया. इसके बाद सीलकवर में ये रिपोर्ट दाखिल की गई. वैसे भी निजता के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है. इस केस में अब कुछ बचा नहीं है.
दरअसल उद्योगपतियों, वकीलों और यहां तक कि पत्रकारों सहित कई लोगों के 'राडिया टेप' लीक होने से हड़कंप मच गया था. इस मामले में 2010 में रतन टाटा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और टेप के सार्वजनिक करने पर रोक लगाने की मांग की थी और इसे निजता का उल्लंघन बताया था. साथ ही इन टेपों की जांच की मांग की था. बुधवार को मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने की. याचिकाकर्ता की ओर से इसके लिए समय मांगा गया. सुप्रीम कोर्ट अब अगले हफ्ते मामले पर सुनवाई करेगा.