चंदन गुप्ता मर्डर केस में सभी 28 दोषियों को NIA कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

Chandan Gupta Murder Case: इससे पहले आरोपियों ने हाईकोर्ट में एनआईए कोर्ट की वैधानिकता और सुनवाई पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी. जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया था.

विज्ञापन
Read Time: 3 mins
Chandan Gupta : चंदन गुप्ता हत्या मामले में सभी 28 दोषियों को उम्रकैद
लखनऊ:

26 जनवरी 2018 को कासगंज तिरंगा यात्रा के दौरान हुए दंगे में मारे गए चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. लखनऊ एनआईए कोर्ट ने कल सभी 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जिसके बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

कासगंज के चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में लखनऊ की एनआईए स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि दो आरोपियों को बरी किया था.

26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान हुई थी हिंसा

दरअसल, उत्तर प्रदेश के कासगंज में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा निकाली गई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 26 जनवरी 2018 की सुबह जब यात्रा निकाली गई तो चंदन गुप्ता अपने भाई विवेक गुप्ता और अन्य साथियों के साथ था.

जैसे ही यह तिरंगा यात्रा कासगंज के तहसील रोड पर स्थित जीजीआईसी गेट के पास पहुंची तो सलीम, वसीम, नसीम और अन्य लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया था. हालांकि, जब चंदन की ओर से जुलूस रोकने पर आपत्ति दर्ज कराई गई तो मौके पर हालात बिगड़ गए और आरोपियों के समूह ने उन पर पथराव कर दिया.

चंदन गुप्ता पर गोली चलाई गई थी

यही नहीं, जुलूस के दौरान फायरिंग भी की गई. मुख्य आरोपियों में से एक सलीम ने चंदन गुप्ता पर गोली चलाई गई थी, जिसके बाद वह घायल हो गया. घटना के बाद चंदन का भाई और अन्य साथी उसे कासगंज थाना लेकर गए थे, जहां से उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, मगर गोली लगने के कारण चंदन की मौत हो गई थी.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी वसीम, नसीम, सलीम के साथ 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था. हालांकि, कई लोगों को बाद में छोड़ दिया गया था. चंदन के पिता ने करीब छह साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी.

Advertisement

हाईकोर्ट में एनआईए कोर्ट की वैधानिकता और सुनवाई पर रोक लगाने की याचिका हुई थी खारिज

इससे पहले आरोपियों ने हाईकोर्ट में एनआईए कोर्ट की वैधानिकता और सुनवाई पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी. जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया था. हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद गुरुवार को लखनऊ की एनआईए स्पेशल कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है.

Kasganj Murder Case : कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में 28 आरोपी दोषी करार

Featured Video Of The Day
Ramesh Bidhuri On Priyanka Gandhi: बयान पर विवाद के बाद बिधूड़ी ने Lalu Yadav के बयान का हवाला दिया