नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई टली

ईडी की ओर से ASG एस वी राजू ने कोर्ट को बताया कि गुरुवार को ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मालिक की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जबकि नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई दो हफ्ते के बाद है. 

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नवाब मलिक को पिछले साल मनी लांड्रिंग के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था. (फाइल)
नई दिल्‍ली:

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल के आधार पर नवाब मलिक की जमानत याचिका की सुनवाई को टाल दिया है. अब इस मामले में सुनवाई 17 जुलाई को होगी. नवाब मलिक ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर मेडिकल के आधार पर जमानत देने की मांग की है. 

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अतिरिक्‍त सॉलिसिटर जनरल  एस वी राजू ने कोर्ट को बताया कि गुरुवार को ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मालिक की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जबकि नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई दो हफ्ते के बाद है. 

इससे पहले, एक मई को भी एनसीपी नेता नवाब मलिक को राहत नहीं मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बॉम्बे हाईकोर्ट मामले में सुनवाई करेगा. अगर हाईकोर्ट सुनवाई नहीं करता है तो याचिकाकर्ता फिर से आ सकता है, लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट को ही जमानत पर फैसला लेने दें. 

नवाब मलिक की ओर से कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि ट्रायल कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए छह महीने का समय लिया है. हाईकोर्ट ने पांच महीने ले लिए हैं . 

नवाब मलिक को पिछले साल मनी लांड्रिंग के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था. नवाब मलिक की ओर से दायर याचिका में स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की गई है. मलिक ने याचिका में कहा है कि उनकी एक किडनी खराब है और दूसरी किडनी भी बहुत कम काम कर रही है. एक-एक जांच की अनुमति अदालत से लेने में दो-तीन सप्ताह लग जाते हैं.

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