परवीन फातिमा और सुमैया फातिमा के अवैध हिरासत मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान

अटाला पथराव व हिंसा मामले में गिरफ्तार जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा और बेटी सुमैया फातिमा को अवैध रूप से हिरासत में रखने के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है.

विज्ञापन
Read Time: 10 mins
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा
नई दिल्ली:

अटाला पथराव व हिंसा मामले में गिरफ्तार जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा और बेटी सुमैया फातिमा को अवैध रूप से हिरासत में रखने के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है. अधिवक्ता स्मृति कार्तिकेय द्वारा दाखिल याचिका में राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर इस सम्बंध में कृत कार्यवाही से अवगत कराने को कहा है . महिला के सम्मान और निजता के रक्षा हेतु दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 46 (4) के  अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि सूर्यास्त के बाद किसी महिला को न तो गिरफ्तार करेगी न थाने लाएगी.

याचिका में कहा गया है कि परवीन फातिमा और सुमैया फातिमा के विरुद्ध किसी थाने में कोई एफआईआर नही है .धारा 160 में यह प्रावधान है कि महिला से बयान उसके घर पर उसके परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में उसके घर पर लिया जाएगा.  सुप्रीम कोर्ट ने भी नंदिनी सुंदर के केस में फैसला दिया था कि महिला को रात में थाने में नही ले जा सकते. इन दोनों महिलाओं के साथ थाने में बदसलूकी भी हुई.
 

ये भी पढ़ें-

Video : राहुल गांधी से पूछताछ के बीच कांग्रेस का प्रदर्शन, सचिन पायलट हिरासत में लिए गए

Advertisement
Featured Video Of The Day
Pakistan की जासूस Jyoti Malhotra को हर खुफिया जानकारी देने के लिए कितने रुपए मिलते थे? | Hisar
Topics mentioned in this article