नगालैंड फायरिंग: पीड़ित परिजनों और ग्रामीणों ने मुआवजा लेने से किया इनकार, रखी ये दो बड़ी शर्तें

रविवार (12 दिसंबर) को यह फैसला मोन जिले के ओटिंग गांव में मृतकों के परिजनों और ग्रामीणों ने लिया. सेना के असफल ऑपरेशन में मरने वाले 14 लोगों में से 12 इसी गांव के रहने वाले थे.

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रविवार (12 दिसंबर) को यह फैसला मोन जिले के ओटिंग गांव में मृतकों के परिजनों और ग्रामीणों ने लिया.
गुवाहाटी:

नगालैंड (Nagaland) के मोन जिले में सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेज के एक असफल अभियान के दौरान 14 युवाओं की दुखद मौत के एक हफ्ते बाद, पीड़ित परिजनों और ग्रामीणों ने फैसला किया है कि जब तक सेना के आरोपी जवानों को न्याय प्रक्रिया के दायरे में लाने की कार्रवाई नहीं हो जाती और विवादास्पद सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम को हटा नहीं दिया जाता, तब तक  कोई सरकारी मुआवजा नहीं लेंगे.

रविवार (12 दिसंबर) को यह फैसला मोन जिले के ओटिंग गांव में मृतकों के परिजनों और ग्रामीणों ने लिया. सेना के असफल ऑपरेशन में मरने वाले 14 लोगों में से 12 इसी गांव के रहने वाले थे.

ओटिंग की ग्राम परिषद द्वारा जारी एक बयान में स्पष्ट किया गया है कि उनके पास एक मंत्री और जिले के उपायुक्त द्वारा 1,83,000 रुपये का एक लिफाफा लाया गया था. बयान में कहा गया है, "ग्राम परिषद ओटिंग इसे माननीय मंत्री पाइवांग कोन्याक का प्यार और उपहार के प्रतीक के रूप में मानती है."

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हालांकि, उनका कहना है कि उन्हें बाद में पता चला कि यह पैसा राज्य सरकार द्वारा भुगतान की जाने वाली मुआवजे की एक अग्रिम किस्त का भुगतान था. इसके बाद ग्राम परिषद ओटिंग और पीड़ितों के परिवारों ने तब तक मुआवजा प्राप्त नहीं करने का फैसला किया, जब तक कि भारतीय सेना के 21वें पैरा कमांडो के आरोपी जवानों को नागरिक संहिता के तहत कानून के दायरे में नहीं लाया जाता और पूरे उत्तर-पूर्व से AFSPA को निरस्त नहीं किया जाता है. इस बयान पर ओटिंग ग्राम परिषद के अध्यक्ष लोंगवांग कोन्याक का हस्ताक्षर भी है.

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नागालैंड सरकार ने विशेष बलों की गोलीबारी में मारे गए 14 लोगों के परिवारों को मुआवजे के रूप में 5-5 लाख रुपये के भुगतान को मंजूरी दी थी. इनके अलावा सभी घायलों को पचास-पचास हजार रुपये मंजूर किए गए हैं.

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