मुंबई पुलिस ने पत्रकार राणा अयूब को जान से मारने की धमकी मामले में दर्ज की FIR

अधिकारी ने कहा कि राणा अयूब की शिकायत पर पश्चिम क्षेत्र के साइबर पुलिस थाने में रविवार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354-ए (यौन उत्पीड़न) सहित विभिन्न धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई.

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साइबर पुलिस थाने में रविवार को विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई.
मुंबई:

मुंबई पुलिस ने महिला पत्रकार राणा अयूब के सोशल मीडिया अकाउंट पर अश्लील टिप्पणी करने और उन्हें जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. अधिकारी ने कहा कि राणा अयूब की शिकायत पर पश्चिम क्षेत्र के साइबर पुलिस थाने में रविवार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354-ए (यौन उत्पीड़न) सहित विभिन्न धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई. उन्होंने आगे कहा कि आगे की जांच चल रही है.

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राणा अयूब ने भी ट्वीट किया, ‘‘मुंबई पुलिस ने मेरे खिलाफ फर्जी खबरें फैलाने, ट्वीट से छेड़छाड़ करने और मौत और बलात्कार की धमकी देने वालों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की है.''


 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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