हाईकोर्ट ने कहा कि माता-पिता के वैवाहिक विवाद नाबालिग को पासपोर्ट जारी न करने का कानूनी आधार नहीं हैं. कोर्ट ने पासपोर्ट और विदेश यात्रा को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार माना है. पासपोर्ट अधिनियम की धारा छह केवल राष्ट्रीय सुरक्षा या अदालत के आदेश पर पासपोर्ट रोकने की अनुमति देती है.