मुंबई में यातायात पुलिस चौकियां गुरुवार (नौ जून) से हेलमेट (Helmets) नहीं पहनने पर दोपहिया वाहन (Two Wheeler vehicle) चालकों के साथ-साथ पीछे बैठे (Pillion Riders) लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई शुरू करेंगी. एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. मुंबई पुलिस ने हाल में एक अधिसूचना जारी करके दोपहिया वाहन पर पीछे बैठे लोगों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है. पुलिस ने इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कारवाई की चेतावनी दी थी. पुलिस उपायुक्त (यातायात) आर. रोशन ने कहा, ‘‘यदि दोपहिया वाहन चालक और उनके पीछे बैठने वाला व्यक्ति हेलमेट पहने बिना पाए जाएंगे, तो उनके खिलाफ बृहस्पतिवार से कार्रवाई की जाएगी. हम उनका लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित करेंगे और उन पर 500 रुपये का जुर्माना लगाएंगे. सभी 50 यातायात चौकियों से उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है.''
उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस चालान काटेगी और लोगों से कानून का पालन करने को कहेगी. मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय पांडेय ने सोमवार को मुंबईवासियों से हेलमेट संबंधी नियम का पालन करने का आग्रह किया था और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी.
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