उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है. एसटीएफ के अनुसार मुख्तार अंसारी के माफिया बेटे अब्बास अंसारी ने शूटिंग प्रतियोगिता के नाम पर अपने हथियार के लाइसेंस को दिल्ली के फर्जी पते पर दिल्ली ट्रांसफर करवाया. जांच में पाया गया कि अब्बास ने जांच एजेंसियां को चकमा देने के लिए ऐसा किया.
दरअसल दिल्ली के किशनगढ़ के एक मकान को अब्बास अंसारी ने अपना स्थायी पता बताया था. जबकि जांच में खुलासा हुआ कि ये घर अब्बास ने किराए पर लिया हुआ था. कल यूपी एसटीएफ ने इस मामले को लेकर दिल्ली के कुछ आर्म्स डीलरों से भी पूछताछ की है.
पेशे से है प्रोफेशनल शूटर
मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास पेशे से एक प्रोफेशनल शूटर भी है और वो बाकायदा पंजाब राइफल एसोसिएशन के लिए साल 2012 से शूटिंग करता है. अब्बास मूल रूप से उत्तरप्रदेश का रहने वाला है. लेकिन अब्बास ने अपने क्राइम सिंडिकेट को आगे बढ़ाने के लिए अपने हथियार के लाइसेंस को दिल्ली के एक पते पर तीन साल पहले ट्रांसफर करवा लिया था और इसे अपना स्थायी पता बताया था.
लेकिन जब जांच करते हुए यूपी एसटीएफ दिल्ली के उस पते पर पहुंची, तो पाया कि मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास एक दो बार ही यहां रहने आया था. ये घर उसका नहीं है. उसने केवल किराए पर ये घर ले रखा था. ताकि वो जांच एजेंसियो की आंख में धूल झोंककर यह साबित कर सके कि वो दिल्ली में रह रहा है.
जांच में ये भी सामने आया है कि विदेशों से लगातार मुख्तार अंसारी के इंटरनेशनल कांटेक्ट के जरिए अब्बास अंसारी अत्याधुनिक हथियारों की खेप शूटिंग प्रतियोगिता के नाम पर भारत मंगवाता था. जिसमें से अधिकतर हथियारों का इस्तेमाल शूटिंग प्रतियोगिता में नहीं किया गया. जो कि शूटिंग फेडरेशन के नियमों के खिलाफ है. .
अब्बास के पास से 8 हथियार, करीब 4500 कारतूस पहले ही यूपी एसटीएफ ने बरामद किए थे. जो कारतूस अब्बास के पास से पहले बरामद हुए थे वो भी शूटिंग प्रतियोगिता या प्रैक्टिस में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं. यूपी एसटीएफ ने उसका हथियार का लाइसेंस रद्द करवा दिया है. इस मामले में कई आर्म्स डीलर्स से STF ने पूछताछ भी की है. जिन्होंने अंसारी सिंडिकेट को लेकर कई खुलासे किए हैं और उनके बयान आनेवाले वक्त में अब्बास अंसारी मुश्किलें बढ़ा सकते है.
STF जल्द दायर करेगा चार्जशीट
इस मामले पर जल्द एसटीएफ एक महत्वपूर्ण चार्जशीट अब्बास के खिलाफ कोर्ट में दाखिल करेगी. वहीं अब जांच की जा रही है कि साल 2012 से शूटिंग के नाम पर विदेशों से आ रहे अत्याधुनिक हथियार का इस्तेमाल क्या मुख्तार अंसारी अपने आपराधिक साम्राज्य को आगे बढ़ाने या लाखों रुपये में दूसरे गैंगस्टर को बेचने के लिए तो नहीं कर रहा था.
इस मामले में पहले यूपी पुलिस ने थाना महानगर लखनऊ में एक मुकदमा अब्बास अंसारी के खिलाफ दर्ज किया है. जिसके बाद ये केस STF को ट्रांसफर हुआ था. अब्बास के खिलाफ 30 आर्म्स एक्ट,और IPC की धारा 419, 420, 467, 468, 471 केस दर्ज है.
यह भी पढ़ें :