मनी लॉन्ड्रिंग मामला : NCP नेता नवाब मलिक की जमानत पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

नवाब मलिक (Nawab Malik) की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि ट्रायल कोर्ट (Trial Court)ने जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए छह महीने का समय लिया है. अब हाईकोर्ट ने मामले को 2 मई के लिए पोस्ट कर दिया है.

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सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी नेता नवाब मलिक की जमानत पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. (फाइल फोटो)
मुंबई:

मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामलें में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एनसीपी नेता नवाब मलिक (Nawab Malik) की जमानत पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते तक टाल दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) मामले की सुनवाई करने वाला है, ऐसे में उसके कदम का भी इंतजार किया जाएगा. इसके पहले एक मई को NCP नेता नवाब मलिक को जमानत पर राहत नहीं मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बॉम्बे हाईकोर्ट मामले में सुनवाई करेगा. अगर हाईकोर्ट मामले में सुनवाई नहीं करता तो याचिकाकर्ता फिर से आ सकता है. लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट को ही जमानत पर फैसला लेने दें.मलिक की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि ट्रायल कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए छह महीने का समय लिया है. अब हाईकोर्ट ने मामले को 2 मई के लिए पोस्ट कर दिया है. मलिक पिछले डेढ़ साल से जेल में हैं और उनकी एक किडनी फेल हो चुकी है. 

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता एवं पूर्व मंत्री नवाब मलिक की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी. नवाब मलिक ने स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की है. मलिक ने याचिका में कहा है कि उनकी एक किडनी खराब है और दूसरी किडनी भी बहुत कम काम कर रही है. एक-एक जांच की अनुमति अदालत से लेने में दो-तीन सप्ताह लग जाते हैं.


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