महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ ED केस में सरकारी गवाह बनना चाहता है सचिन वाजे

एंटीलिया विस्फोटक मामले में वर्तमान में न्यायिक हिरासत में चल रहा वाजे धनशोधन मामले में भी एक आरोपी है, जिसमें देशमुख को गिरफ्तार किया गया है.

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सचिन वाजे ने प्रवर्तन निदेशालय को पत्र लिखा (फाइल फोटो)
मुंबई:

मुंबई पुलिस के बर्खास्त अधिकारी सचिन वाजे (Sachin Waze) ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को एक पत्र लिख कर कहा है कि वह केंद्रीय एजेंसी द्वारा महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) और अन्य के खिलाफ दर्ज धनशोधन मामले में एक सरकारी गवाह बनना चाहता है. 

एंटीलिया विस्फोटक मामले में वर्तमान में न्यायिक हिरासत में चल रहा वाजे धनशोधन मामले में भी एक आरोपी है, जिसमें देशमुख को गिरफ्तार किया गया है. ईडी के सहायक निदेशक तासीन सुल्तान को लिखे अपने पत्र में वाजे ने कहा, “मैं एक सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष उपरोक्त संदर्भित मामले के संबंध में मुझे ज्ञात सभी तथ्यों का सत्य और स्वैच्छिक प्रकटीकरण करने को तैयार हूं.”

पूर्व सहायक पुलिस निरीक्षक (एपीआई) ने कहा, “मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मुझे दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 306, 307 के तहत क्षमा प्रदान करने के लिए इस आवेदन पर विचार करें.” सीआरपीसी की धारा 306 और 307 एक अपराध में एक साथी को क्षमादान देने के लिए अदालत की शक्तियों से संबंधित है.

इस मामले से संबंधित एक अन्य घटनाक्रम में ईडी ने बुधवार को यहां एक विशेष अदालत के समक्ष देशमुख की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इसमें कोई विशेष बात नहीं है और यह खारिज किए जाने योग्य है. 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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