MCD चुनाव मामला: सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल ऑफिस और पीठासीन अधिकारी को जारी किया नोटिस

दिल्ली में महापौर का चुनाव तीसरी बार टला है. ऐसे में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबरॉय ने फिर से चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की.  

Advertisement
Read Time: 14 mins
याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एलजी कार्यालय से मांगा जवाब.
नई दिल्ली:

दिल्ली मेयर चुनाव मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल ऑफिस और पीठासीन अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होनी है. नोटिस जिनको जारी किए गए हैं, उनमें LG, प्रोटेम स्पीकर, दिल्ली सरकार और MCD कमिश्नर शामिल हैं. आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 5 मांगे रखी हैं. सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी के पद से हटाया जाए, एक हफ्ते के अंदर एमसीडी का सदन बुलाया जाए, मेयर चुनाव पूरा होने तक कोई स्थगन न हो, बाकी के चुनाव मेयर की अध्यक्षता में हो,  नामित पार्षदों को वोट देने का अधिकार न मिले.

वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी ने कहा कि सदन का सत्र तीन बार बुलाया गया लेकिन महापौर का चुनाव नहीं हुआ. उन्होंने कहा, “हमें कई आपत्तियां हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि एमसीडी की अस्थायी पीठासीन अधिकारी महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों के लिए एक साथ चुनाव कराने पर जोर दे रही हैं. यह दिल्ली नगर निगम अधिनियम के विपरीत है.”

ये भी पढ़ें-  संसद में खास जैकेट पहनकर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जानें इसकी खासियतें

दरअसल दिल्ली में महापौर का चुनाव तीसरी बार टला है. ऐसे में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबरॉय ने फिर से एमसीडी में महापौर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की.  

Advertisement

पिछली बार जब आम आदमी पार्टी की महापौर पद की उम्मीदवार डॉ शैली ओबरॉय ने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ली थी तो सीजेआई जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की अगुआई वाली पीठ ने उनको ये छूट दी थी कि आपको भविष्य में कोई दिक्कत हो तो आप यहां आ सकते हैं.  आप की याचिका में मुख्य आधार और प्रार्थना यही है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में महापौर का चुनाव सुनिश्चित कराए ताकि उपराज्यपाल और केंद्र सरकार संवैधानिक प्रक्रिया और कानूनी प्रावधानों को अपने हाथों में लेते हुए कोई मनमानी न कर सके.

Advertisement
Featured Video Of The Day
Worli Hit and Run Case: मुंबई में स्कूटर सवार दंपती को रौंदने वाले BMW वाले रईसजादे को मिलेगी सजा?