जम्मू-कश्मीर में 31 जनवरी से पहले सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

जम्मू-कश्मीर में उपायुक्तों को 31 जनवरी से पहले सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किया गया है.

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नई दिल्ली:

जम्मू-कश्मीर में 31 जनवरी से पहले सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गया है. इसपर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई है. CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वो चेंबर में विचार करेंगे और तारीख तय करेंगे. दरअसल जम्मू-कश्मीर में उपायुक्तों को 31 जनवरी से पहले सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किया गया है. एक आदेश में 31 जनवरी तक रोशनी और काचराई सहित राज्य की भूमि से 100 प्रतिशत अतिक्रमण हटाने को सुनिश्चित करने को कहा गया है.

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सुप्रीम कोर्ट में वकील मुजफ्फर खान ने मामला मेंशन किया और कहा कि इसपर जल्द सुनवाई की जरूरत है.

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