हिमंता बिस्वा सरमा द्वारा दायर मानहानि केस में दिल्ली के डिप्टी CM को SC से नहीं मिली राहत

सिसोदिया के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री ने राज्य के कामरूप जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आपराधिक अवमानना का मामला दाखिल किया था. 

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नई दिल्ली:

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा द्वारा दायर मानहानि मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की मानहानि मामले को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है . सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी है. दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा द्वारा दायर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में मुकदमे को रद्द करने की मांग वाली मनीष सिसोदिया की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. 

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सिसोदिया के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री ने राज्य के कामरूप जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आपराधिक अवमानना का मामला दाखिल किया था. एक प्रेस वार्ता के दौरान सिसोदिया ने हिमंता पर आरोप लगाया था कि कोरोना के दौरान उन्होंने राज्य के लिए कथित तौर पर अपनी पत्नी की फर्म से महंगे दाम पर पीपीई किट खरीदी थी. सिसोदिया की याचिका गुवाहाटी हाईकोर्ट खारिज कर चुका है. हाईकोर्ट के फैसले को सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
 

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