''सीबीआई जांच को रोकें'' : महाराष्‍ट्र सरकार, अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI को परमबीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों की 15 दिन के भीतर प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया था.

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महाराष्‍ट्र सरकार के अलावा अनिल देशमुख ने भी बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
नई दिल्ली:

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ बॉम्‍बे हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के फैसले को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. महाराष्‍ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की है, इसमें SC से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है. देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने याचिका दाखिल की है. राज्‍य सरकार ने याचिका में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. महाराष्ट्र सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी करेंगे. महाराष्‍ट्र सरकार के अलावा अनिल देशमुख ने भी बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

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गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI को परमबीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों की 15 दिन के भीतर प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया था. बता दें कि परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने गृहमंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी. परमबीर के आरोपों के अनुसार, देशमुख ने कई पुलिस अधिकारियों को हर माह 100 करोड़ रुपये की वसूली का निर्देश दे रखा था. उनके इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया था और बाद में नैतिक आधार पर अनिल देशमुख को महाराष्‍ट्र के गृह मंत्री पद से इस्‍तीफा देना पड़ा था.

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इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने परमबीर सिंह को फटकार लगाते हुए पूछा था कि अब तक FIR क्यों नहीं दर्ज गई. कोर्ट ने सिंह से कहा आप जैसा एक वरिष्ट पुलिस अधिकारी तक कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि जब तक FIR दर्ज नहीं होती है तब तक CBI जांच का आदेश कैसे दिया जा सकता है?

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