खोरी गांव पुनर्वास मामला : SC ने फरीदाबाद नगर निगम को विस्थापितों अस्थाई आवास मुहैया कराने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निगम योग्य लोगों से आवेदन मिलने के बाद एक हफ्ते के भीतर कागजात की जांच कर अस्थाई आवास जारी करेगा.

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खोरी गांव पुनर्वास मामला : SC ने फरीदाबाद नगर निगम को  विस्थापितों अस्थाई आवास मुहैया कराने को कहा
नई दिल्ली:

खोरी गांव पुनर्वास मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद नगर निगम को पात्र विस्थापित लोगों को अस्थाई आवास मुहैया कराने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निगम योग्य लोगों से आवेदन मिलने के बाद एक हफ्ते के भीतर कागजात की जांच कर अस्थाई आवास जारी करेगा. आवंटन पत्र बताएगा कि आवंटन अस्थायी है और सभी लोगों के लिए अंतिम ड्रॉ के अधीन है. परिवारों को यह वचन देना होगा कि यदि वे जांच प्रक्रिया के दौरान योग्यता मानदंड स्थापित करने में असमर्थ रहते हैं तो वो आवास खाली कर देंगे. खाली करने के लिए कहे जाने के दो सप्ताह के भीतर आवास खाली करना होगा. यदि वे अंतिम जांच के बाद पात्र पाए जाते हैं तो आवंटन पत्र जारी किया जाएगा. 

अदालत ने कहा कि प्रोविज़नल आवंटन के बाद अगर फ्लैट में कोई मरम्मत कार्य/रखरखाव की आवश्यकता है, तो निगम के संबंधित अधिकारी को आवेदन की सूचना के 12 दिनों के भीतर निगम द्वारा इसकी मरम्मत करेंगे. इस तरह के मरम्मत कार्य को करते समय इसके निगम और इसके अधिकारियों द्वारा रहने वालों की सुरक्षा के लिए सभी सावधानी बरती जाएगी. 

सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि प्रोविजनल आवास मिलने के बाद सरकार से मिलने वाले दो हजार रुपये प्रतिमाह बंद हो जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने आवेदन जमा कराने की डेडलाइन 15 अक्तूबर से 15 नवंबर करने को भी कहा है. सुप्रीम कोर्ट 20 सितंबर को करेगा सुनवाई. दरअसल, फरीदाबाद नगर निगम ने खोरी गांव के लोगों के पुनर्वास के लिए संभावित 
टाइमलाइन दाखिल की है. कहा कि पुनर्वास प्रक्रिया अप्रैल 2022 तक पूरी करने का पूरा प्रयास किया जाएगा. पात्र आवेदकों को फ्लैटों का कब्जा 30 अप्रैल 2022 तक सौंपा जाएगा.

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सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा गया है कि पात्र निवासियों को 15 अक्टूबर 2021 तक नगर निगम फरीदाबाद को EWS फ्लैटों के आवंटन के लिए आवेदन जमा करने होंगे . दस्तावेजों के सत्यापन सहित इन आवेदनों की प्रारंभिक जांच 25 अक्टूबर तक की जाएगी. इसके बाद निगम द्वारा ड्रा की तारीखों का प्रकाशन किया जाएगा. ड्रा के बाद, आवंटन के नियम और शर्तों के साथ आवंटन पत्र पात्र आवेदकों को 15 नवंबर, 2021 तक जारी किया जाएगा. आवंटन पत्र की शर्तों को पूरा करने के बाद 30 अप्रैल, 2022 तक EWS फ्लैटों का कब्जा उन्हें सौंप दिया जाएगा. इस समय सीमा को प्राप्त करने के लिए, डबुआ और बापू नगर में EWS फ्लैटों के रखरखाव के लिए 8 सितंबर 2021 को एक  टेंडर भी जारी कर दिया है.
 

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