केरल : सो रही पत्‍नी की कोबरा से कटवाकर हत्‍या के दोषी पति को कोर्ट ने दी उम्रकैद

कोर्ट में मौजूद एक वकील ने बताया, एडीशनल सेशन जज वीआई मनोज ने सजा की घोषणा करते हुए कहा यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी में आता है लेकिन दोषी की 28 वर्ष की उम्र के मद्देनजर उसे मौत की सजा के बजाय उम्रकैद दी जाती है.  

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कोर्ट ने दोषी पर 5.85 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है
कोल्‍लम (केरल):

केरल के सेशन कोर्ट ने उत्‍तरा मर्डर केस (Uthra murder case )में कोबरा के जरिये पत्‍नी की हत्‍या करने के मामले में बुधवार को पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. 11 अक्‍टूबर को कोर्ट ने पति सूरज एस कुमार को हत्‍या,Uthra murder case सबूत मिटाने, जहर देने और पहले प्रयास में 25 साल की पत्‍नी उत्‍तरा की हत्‍या के प्रयास का दोषी ठहराया था. पत्‍नी को मारने के लिए उसने इसके लिए सांप का उपयोग किया था.  कोर्ट में मौजूद एक वकील ने बताया, एडीशनल सेशन जज वीआई मनोज ने सजा की घोषणा करते हुए कहा यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी में आता है लेकिन दोषी की 28 वर्ष की उम्र के मद्देनजर उसे मौत की सजा के बजाय उम्रकैद दी जाती है.  

वकील ने यह भी बताया कि कोर्ट ने हत्‍या के प्रयास के लिएउम्रकैद, जहर देने के लिए 10 वर्ष और सबूत मिटाने के लिए सात वर्ष की सजा का ऐलान किया है. कोर्ट ने दोषी पर 5.85 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सूरज ने पिछले वर्ष मई में कोबरा से कटवाकर अपनी पत्‍नी की उस समय हत्‍या कर दी थी जब वह सोई हुई थी.  

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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