भीमा कोरेगांव हिंसा मामले (Bhima Koregaon Violence Case) में कोर्ट की अवमानना मामले में फिल्म द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) ने दिल्ली हाईकोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली है. अग्निहोत्री ने भीमा कोरेगांव हिंसा केस (Bhima Koregaon Violence Case) में आरोपित कार्यकर्ता गौतम नवलखा को जमानत देने वाले तत्कालीन न्यायमूर्ति एस मुरलीधर पर पूर्वाग्रह का आरोप लगाते हुए टिप्पणी की थी. माफी मांगने के बाद भी अदालत ने विवेक अग्निहोत्री को 16 मार्च 2023 को कोर्ट में पेश होने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई उसी दिन होगी.
विवेक अग्निहोत्री ने यह माफी तब मांगी जब अदालत के आदेश के बावजूद विवेक समेत अन्य ने जवाब नहीं दाखिल किया. अदालत ने उच्च न्यायालय द्वारा अग्निहोत्री, आनंद रंगनाथन और स्वराज्य समाचार पोर्टल के खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई करने का निर्णय किया था.
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की पीठ ने हलफनामा पर विचार करने के बाद मामले को 16 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया. कोर्ट ने 16 मार्च को ही विवेक अग्निहोत्री को पेश होने के लिए कहा है. कोर्ट ने कहा कि यह मामला अदालत द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर शुरू किया गया था, ऐसे में विवेक अग्निहोत्री को अगली तारीख पर अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया जाता है.
एक लंबे ट्वीट थ्रेड में विवेक ने गौतम नवलखा को बेल देने पर नवलखा और जस्टिस मुरलीधर के कनेक्शन का दावा किया था. मसलन, उन्होंने लिखा था, "जस्टिस मुरलीधर की पत्नी - उषा रामनाथन - गौतम नवलखा की घनिष्ठ मित्र हैं."
बार एंड बेंच में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक़, कुछ समय पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने विवेक अग्निहोत्री, आनंद रंगनाथन और स्वराज्य समाचार पोर्टल के ख़िलाफ़ नोटिस जारी किया था. इसके बाद ये माफ़ीनामा आया है. माफ़ी के साथ-साथ विवेक ने अपने ट्वीट्स भी डिलीट कर दिए.
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