कर्नाटक : मुसलमानों के लिए 4% ओबीसी आरक्षण खत्म करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

25 मार्च को कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार ने 2(बी) श्रेणी को ख़त्म कर दिया था. कर्नाटक में मई महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में यह मामला तूल पकड़ सकता है.

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CJI ने कहा कि हम इस मामले को सूचीबद्ध करेंगे
नई दिल्‍ली:

कर्नाटक सरकार द्वारा मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण खत्म करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. एक मुस्लिम संगठन ने याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट करेगा. हालांकि, कोर्ट ने कोई तारीख नहीं दी है.  

याचिकाकर्ता के लिए पेश कपिल सिब्बल ने सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़ की बेंच को बताया कि यह 4 प्रतिशत आरक्षण रद्द किए जाने के खिलाफ है. इस पर सुनवाई हो. इस पर सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि हम इसे सूचीबद्ध करेंगे. 

25 मार्च को कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार ने 2(बी) श्रेणी को ख़त्म कर दिया और कहा कि पहले मुसलमानों को दिया गया 4% आरक्षण अब लिंगायत और वोक्कालिंगा के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा. कर्नाटक में मई महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में यह मामला तूल पकड़ सकता है.

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