इसरो वैज्ञानिक को कथित तौर पर फंसाने के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल हाईकोर्ट चार हफ्तों मे जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई कर फैसला ले. पांच हफ्तों तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी.

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इसरो वैज्ञानिक को कथित तौर पर फंसाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई.

इसरो जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने नंबी नारायणन को कथित तौर पर फंसाने के मामले में आरोपियों की अग्रिम जमानत का आदेश रद्द किया. सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट को इसरो जासूसी मामले में अग्रिम आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब तक आरोपियों को संरक्षण रहेगा. 

दरअसल, केरल हाई कोर्ट ने पांच आरोपियों पुलिस और IB अधिकारियों को अग्रिम जमानत दी थी. CBI ने जमानत आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. 1994 के जासूसी मामले में इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायणन को फंसाने से संबंधित मामले में पुलिस अधिकारियों एस विजयन, थम्पी एस दुर्गादत्त और पूर्व खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों आरबी श्रीकुमार व एस जयप्रकाश को केरल हाईकोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल हाईकोर्ट चार हफ्तों मे जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई कर फैसला ले. पांच हफ्तों तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते समय संकेत दिया था कि मामले को फिर से देखने के लिए केरल हाई कोर्ट वापस भेजा जा सकता है. सीबीआई ने केरल हाईकोर्ट द्वारा केरल के पूर्व DGP सिबी मैथ्यूज सहित आरोपियों को मिली जमानत को चुनौती है. मामले के अन्य आरोपी पीएस जयप्रकाश, थम्पी एस दुर्गा दत्त, विजयन और आरबी श्रीकुमार हैं.

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