सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने INX मीडिया केस में आरोपी कार्ति चिंदबरम (Karti Chidambaram) को 25 अक्टूबर से 21 नवंबर तक विदेश जाने की इजाज़त दी है, इसके एवज में उन्हें SC रजिस्ट्री को 1 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कार्ति चिदंबरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. वे पूछताछ के लिए जारी समन पर पेश नहीं हो रहे.कोर्ट ने कहा कि इस पहलू पर आगे विचार होगा.
गौरतलब है कि कार्ति के खिलाफ कई आपराधिक मामलों में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की जांच चल रही है. उनके खिलाफ आईएनएक्स मीडिया मामले में विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी से संबंधित एक मामले सहित कई आपराधिक मामलों में जांच चल रही है. आईएनएक्स मीडिया को विदेश से 305 करोड़ रुपए का धन प्राप्त करने की विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी मिलने के समय कार्ती चिदंबरम के पिता, पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे.
सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल फरवरी माह मे भी कार्ति को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में दो करोड़ रुपये की सिक्योरिटी के तौर पर जमा कराने की शर्त पर विदेश जाने की इजाजत दे दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कार्ति जिस भी देश में जाएं, ईडी को अपनी यात्रा और ठहरने का ब्यौरा दें.
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