हिजाब पर शीर्ष अदालत से सर्वसम्मत फैसले की उम्मीद कर रहे थे: ओवैसी

जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज कर दीं, जस्टिस सुधांशु धूलिया ने उन्हें स्वीकार किया और कहा कि यह अंतत: ‘‘पसंद का मामला’’ है.

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ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को कहा कि वह हिजाब पर रोक लगाए जाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सर्वसम्मत फैसले की उम्मीद कर रहे थे. शीर्ष अदालत ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगा प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को खंडित फैसला सुनाया.

जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज कर दीं, जस्टिस सुधांशु धूलिया ने उन्हें स्वीकार किया और कहा कि यह अंतत: ‘‘पसंद का मामला'' है. ओवैसी ने पत्रकारों से कहा, “अलग-अलग फैसले आए हैं. हम उम्मीद कर रहे थे कि हिजाब पहनकर स्कूल जाने वाली कर्नाटक की मुस्लिम लड़कियों के पक्ष में सर्वसम्मत फैसला आएगा.”

उन्होंने हिजाब के पक्ष में एक न्यायाधीश के फैसले का स्वागत किया. ओवैसी ने कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला 'कानून की दृष्टि से खराब था. ”

हैदराबाद से सांसद ने कहा कि फैसला पढ़ने के बाद ही वह मामले पर अच्छी तरह से टिप्पणी कर पाएंगे.


 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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