गुरुग्राम : DLF के हजारों मकान मालिकों को SC से राहत, फिलहाल नहीं होगी तोड़फोड़

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया.अवैध मकानों के खिलाफ कार्रवाई करने के हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल अमल नहीं होगा. वहां कोई नया निर्माण/तोड़फोड़ नहीं होगी.

विज्ञापन
Read Time: 1 min

गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1 से फेज 5 में रहने वाले हजारों मकान मालिकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने अधिकारियों को इलाके में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है, जिसका मतलब है कि फिलहाल कोई तोड़फोड़ या नया निर्माण नहीं होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया.अवैध मकानों के खिलाफ कार्रवाई करने के हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल अमल नहीं होगा. वहां कोई नया निर्माण/तोड़फोड़ नहीं होगी.

हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक आज से वहां तोड़फोड़ अभियान शुरू होना था. हाईकोर्ट ने आदेश के संबंध में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से 19 अप्रैल तक रिपोर्ट मांगी थी. डीएलएफ कुतुब एन्क्लेव रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

Featured Video Of The Day
Ramadan 2026 | Ramzan | Roza Rules | रमजान के दौरान किसे-किसे रोजे से छूट है? देखें लिस्ट | Top News
Topics mentioned in this article