राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) के जंतर-मंतर (Jantar Mantar) पर भड़काऊ नारा लगाने के आरोपी हिन्दू रक्षा दल की नेता पिंकी चौधरी की अग्रिम ज़मानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट से फिलहाल पिंकी चौधरी को अंतरिम प्रोटेक्शन नहीं मिला है. मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी.
पिंकी चौधरी की तरफ से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि 8 अगस्त को जंतर-मंतर पर नारा लगाने के मामले में चौधरी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है लेकिन पिंकी चौधरी ने कोई नारा नहीं लगाया. जैन ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है. इस कार्यक्रम के आयोजक अश्वनी कुमार उपाध्याय को भी ज़मानत मिल चुकी है.
इधर, जंतर मंतर पर 8 अगस्त को विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से मुस्लिम विरोधी नारे लगाने के लिए एक और व्यक्ति को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार है. पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान उत्तम उपाध्याय के रूप में की गयी है और उसे रविवार को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में यह व्यक्ति नारेबाजी करते दिखा था.
इस केस में अब तक कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इनमें भाजपा के पूर्व प्रवक्ता एवं अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय शामिल हैं. पुलिस ने बताया कि यह नारेबाजी आठ अगस्त को जंतर मंतर पर उस विरोध प्रदर्शन के दौरान की गयी थी जिसका आयोजन भारत जोड़ो आंदोलन ने किया था. घटना के सिलसिले में कनॉट प्लेस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है. मामले में प्रीत सिंह, दीपक सिंह, दीपक कुमार, विनोद शर्मा, विनीत वाजपेयी, अश्विनी उपाध्याय और उत्तम उपाध्याय की गिरफ्तारी हो चुकी है.