ज्ञानवापी मामला : मुस्लिम पक्ष की चुनौती को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

Gyanvapi case: ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है.

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SC ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया
नई दिल्‍ली:

वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर द्वारा सिंगल जज बेंच से केस ट्रांसफर किए जाने का फैसला बरकरार रहेगा. मुस्लिम पक्ष द्वारा दी गई चुनौती को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है. 

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अधिकारक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे. मुख्य न्यायाधीश को फैसला लेने दीजिए. मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सिस्टम का मजाक उड़ाया जा रहा है. दूसरी बेंच में सुनवाई का किसी पक्ष ने ऐतराज नहीं जताया था. जब सुनवाई पूरी हो गई, फैसला सुरक्षित हो गया, तब उसी समय मुख्य न्यायाधीश ने मामले को अपनी कोर्ट में ट्रांसफर कर लिया.  

दरअसल, चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने पिछले दो साल से सुनवाई कर रहे जज जस्टिस प्रकाश पड़िया की कोर्ट से खुद की कोर्ट में ट्रांसफर कर लिया था. चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने कहा था कि जस्टिस पड़िया बिना अधिकारक्षेत्र के इस मामले में सुनवाई कर रहे थे. इसके खिलाफ दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका को हाईकोर्ट चीफ जस्टिस भी ने खारिज कर दिया था. 

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