गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की याचिका को पंजाब-हरियाणा HC ने किया खारिज, फर्जी एनकाउंटर का बताया था डर

सुनवाई में पंजाब के अटॉर्नी जनरल अनमोल रतन सिद्धू ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में दाखिल किए गए एफआईआर में लॉरेंस बिश्नोई का नाम ही नहीं है, ऐसे में आरोप आधारहीन हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि बिश्नोई की याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है, इसलिए खारिज की जाती है.

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Lawrence Bishnoi की याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज.
चंडीगढ़:

पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपों का निशाना बने गैंंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की याचिका गुरुवार को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में खारिज हो गई. बिश्नोई ने एनकाउंटर की आशंका जताई थी. कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. उसे दिल्ली पुलिस ने हाल ही में एक पुराने मामले में पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया था. बिश्नोई ने पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका डालकर कहा था कि उसे डर है कि उसका फर्जी एनकाउंटर होने वाला है. उसने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली थी और फिर यही याचिका पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में डाली थी.

उसने अपनी याचिका में कहा था कि अगर उसे पूछताछ के लिए अगर रिमांड पर लिया जा रहा है तो इस दौरान उसका एनकाउंटर हो सकता है. उसने हाईकोर्ट में अपील की थी कि जेल में उसकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए और अगर उसे मूसेवाला केस में पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस रिमांड में लेती है तो इसकी वीडियोग्राफी की जाए.

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गुरुवार को सुनवाई में पंजाब के अटॉर्नी जनरल अनमोल रतन सिद्धू ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में दाखिल किए गए एफआईआर में लॉरेंस बिश्नोई का नाम ही नहीं है, ऐसे में आरोप आधारहीन हैं. 

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इस पर कोर्ट ने कहा कि बिश्नोई की याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है, इसलिए खारिज की जाती है.

बता दें कि सिद्धू मूसे वाला की हत्या के मामले में बिश्नोई से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार को जेल में पूछताछ की. स्पेशल सेल ने मंगलवार को उसे हिरासत में ले लिया था. हालांकि उसके वकील विशाल चोपड़ा ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, "बिश्नोई का मूसे वाला हत्याकांड से कोई लेना-देना नहीं है."

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