नई दिल्ली:
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ टिप्पणी करने को लेकर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग के मामले में पूर्व राज्यपाल डॉ अजीज कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने पूर्व राज्यपाल को वापस हाईकोर्ट में अपील करने के लिए कहा.
पूर्व राज्यपाल डॉ अजीज कुरैशी पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में रामपुर के सिविल लाइंस थाने में राजद्रोह व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है.
डॉ कुरैशी पर आरोप है कि उन्होंने रामपुर में पूर्व मंत्री आजम खां से मुलाकात के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी की.
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