नई दिल्ली:
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के शंभू बार्डर खोलने के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी पर 24 जुलाई को सुनवाई होगी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के NEET मामले में व्यस्त होने के कारण सोमवार को सुनवाई टल गई.
हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है. सरकार ने कानून-व्यवस्था का हवाला देकर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है.
हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा है :
- हाईकोर्ट के अंतरिम फैसले पर रोक लगाई जाए.
- हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश से हरियाणा राज्य में कानून और व्यवस्था पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.
- शंभू बॉर्डर और उसके आसपास तथा हरियाणा के अन्य भागों में जान-माल को खतरा हो सकता है.
- राज्य सरकार संविधान के तहत इनकी रक्षा करने के लिए कर्तव्यबद्ध है.
हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की थी, कोर्ट इस पर तैयार हो गया था. जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा था कि वो इस मामले पर 22 जुलाई को सुनवाई करेंगे.
Featured Video Of The Day
Gautam Adani ने Indology Mission के लिए दिए ₹100 crore | Adani Global Indology Conclave 2025














