ट्रक केबिन में एसी अनिवार्य करने के लिए मसौदा अधिसूचना को मंजूरी

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “एन2 और एन3 श्रेणी के ट्रकों के केबिन में एसी को अनिवार्य करने के लिए मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दी गई. सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में ट्रक चालक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.” ट्रकों की एन2 और एन3 श्रेणी भार वहन क्षमता को बताता है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि ट्रकों में वातानुकूलित (एसी) केबिन अनिवार्य करने के लिए मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दे दी गई है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि तैयार मसौदा में एन2 और एन3 श्रेणी के ट्रक शामिल हैं.

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “एन2 और एन3 श्रेणी के ट्रकों के केबिन में एसी को अनिवार्य करने के लिए मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दी गई. सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में ट्रक चालक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.” ट्रकों की एन2 और एन3 श्रेणी भार वहन क्षमता को बताता है.

उन्होंने कहा कि यह निर्णय ट्रक ड्राइवरों को आरामदायक काम करने की स्थिति प्रदान करने के मामले में मील का पत्थर है. इससे उनकी दक्षता में सुधार होगा और ड्राइवर की थकान की समस्या का भी समाधान होगा. नितिन गडकरी ने पिछले महीने कहा था कि ट्रक चालक भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक परिवहन क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उनकी कामकाजी परिस्थितियों और मन: स्थिति से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है. उन्होंने कहा था कि ‘ट्रकों में एसी केबिन को जल्द ही अनिवार्य किया जाएगा.'

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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