"ये ट्रेंड परेशान करने वाला" : यूपी में गैर लाइसेंसी हथियार रखने के मामले में SC ने लिया स्वत: संज्ञान

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में गैर लाइसेंसी हथियारों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि यूपी में ये ट्रेंड परेशान करने वाला है.

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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में गैर लाइसेंसी हथियारों से जुड़े मामले में स्‍वत: संज्ञान लिया है
नई दिल्‍ली:

यूपी में गैर लाइसेंसी हथियार रखने और इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है. SC ने यूपी में  गैर लाइसेंसी हथियारों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि यूपी में ये ट्रेंड परेशान करने वाला है. कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार से हलफनामा मांगा है. SC ने सरकार से पूछा है कि आर्म्स एक्ट या किसी अन्य कानून के तहत बिना लाइसेंस वाले हथियारों की बुराई" को जड़ से खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए.  साथ ही सवाल किया है कि गैरकानूनी हथियारों पर कितने मामले दर्ज किए गए. मामले में यूपी सरकार से चार हफ्ते में हलफनामा मांगा गया है. 

जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा, "अमेरिकी संविधान के विपरीत जहां हथियार रखने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान के तहत ऐसा कोई अधिकार किसी को नहीं दिया गया है." सुनवाई के दौरान जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा, "मैं केरल से हूं. यह वहां अनसुना है. बहुत कम मामले होते हैं." जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा, "यह सामंती मानसिकता है." सुप्रीम कोर्ट ने ये कदम बागपत इलाके में हुई 2017 में हत्या के मामले के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उठाया. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत याचिका खारिज करने के बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. 

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