ED,CBI के निदेशकों का कार्यकाल 5 साल बढ़ाने के अध्यादेश के खिलाफ याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग

याचिका में कहा है कि केंद्र का अध्यादेश असंवैधानिक, मनमाना और संविधान के साथ धोखाधड़ी है. वहीं इस मामले पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी याचिका दाखिल की है और अध्यादेशों को रद्द करने की मांग की है.

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याचिकाकर्ता एम एल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की
नई दिल्ली:

सीबीआई (CBI)और ईडी (ED) के निदेशकों का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने के अध्यादेश के खिलाफ याचिका पर याचिकाकर्ता एम एल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है. सीजेआई ( CJI) एन वी रमना ने कहा कि हम देखेंगे. एक तारीख देंगे. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका वकील एम एल शर्मा ने दाखिल की है . 

ED,CBI निदेशकों का कार्यकाल 5 साल बढ़ाने के केंद्र के अध्यादेश का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

याचिका में कहा है कि केंद्र का अध्यादेश असंवैधानिक, मनमाना और संविधान के साथ धोखाधड़ी है. सदन में बहुमत के बिना सरकार को कोई अध्यादेश जारी करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है. वहीं CBI औरED निदेशकों के कार्यकाल को बढाने के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. 

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वहीं इस मामले पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी याचिका दाखिल की हैऔर अध्यादेशों को रद्द करने की मांग की है. इससे पहले टीएमसी (TMC)सांसद महुआ मोइत्रा ने भी याचिका दाखिल की है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशकों के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने की अनुमति देने वाले अध्यादेशों को चुनौती दी गई है.  यह दावा करते हुए कि अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ है. मोइत्रा ने यह याचिका दायर की है 
 

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