दिल्ली की 123 संपत्तियों के मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत

8 फरवरी को केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी करके दिल्ली की बेहद प्राइम लोकेशन की 123 वक़्फ़ संपत्तियों से दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड का दावा ख़त्म करने का आदेश दिया था.

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केंद्र सरकार ने 123 वक़्फ़ संपत्तियों से दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड का दावा ख़त्म करने का दिया था आदेश

नई दिल्‍ली:

दिल्ली वक्फ बोर्ड को दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है. इसके तहत 123 संपत्तियों में दिल्ली वक्फ बोर्ड का प्रबंधन जारी रहेगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि केंद्र सरकार 123 संपत्ति का फिजिकल इंस्पेक्शन कर सकती है, लेकिन सुनिश्चित करे कि इन संपत्तियों में दिल्ली वक्फ बोर्ड के रोज़मर्रा के कामकाज में कम से कम व्यवधान उत्पन्न हो. मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी. 

दरअसल, 8 फरवरी को केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी करके दिल्ली की बेहद प्राइम लोकेशन की 123 वक़्फ़ संपत्तियों से दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड का दावा ख़त्म करने का आदेश दिया था और 123 वक़्फ संपत्तियों के फिजिकल इंस्पेक्शन कराने का आदेश दिया था. इन 123 संपत्तियों में मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान आदि हैं, जो दिल्ली की बेहद प्राइम लोकेशन पर हैं. केंद्र सरकार के इस आदेश के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था.

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